۳ آذر ۱۴۰۳ |۲۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 23, 2024
احکام شرعی

हौज़ा/ सर्वोच्च क्रांति के नेता ने एक सवाल के जवाब में मृतक के शरीर के अंगों को जरूरतमंद मरीजों को दान करने के बारे में बताया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, आयतुल्लाह अली खामेनेई ने "जरूरतमंद मरीजों को मृतकों के शरीर के अंगों को दान करने" के बारे में एक सवाल का जवाब दिया है।

* मृतकों के शरीर के अंगों को जरूरतमंद मरीजों को दान करने का आदेश

प्रश्न: क्या उन रोगियों को शव के अंग, जैसे हड्डी, त्वचा या उपास्थि दान करना स्वीकार्य है, जिन्हें जलने या गंभीर फ्रैक्चर के कारण प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है?

उत्तर: किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाने या उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों का उपयोग करना शरीयत में स्वीकार्य है, बशर्ते कि यह मृत व्यक्ति को अपवित्र नहीं करता है और मृत व्यक्ति को अंग-भंग करने के समान नहीं है। ऐसे मामलों में, जहां मृतक की पवित्रता का उल्लंघन होता है या शारीरिक विकृति होती है, यह प्रथा स्वीकार्य नहीं है।

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